RBI ने 4 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानिए किन बैंकों पर कार्रवाई हुई, कारण क्या थे और ग्राहकों को ₹5 लाख तक कैसे मिलेगा।
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस: जानिए क्यों हुआ ऐसा और अब ग्राहकों का क्या होगा
2025 में एक बड़ी बैंकिंग खबर आई — RBI ने देश के चार सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) का लाइसेंस रद्द कर दिया। जैसे ही यह खबर आई, लाखों ग्राहकों में चिंता फैल गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे — क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? अब हम कहां जाएं? क्या RBI ने अचानक ये फैसला लिया?
सबसे पहले ये जानिए – किन बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ?
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
बैंक का नाम | स्थान | लाइसेंस रद्द होने की तारीख |
---|---|---|
अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक | औरंगाबाद, महाराष्ट्र | 22 अप्रैल 2025 |
कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक | अहमदाबाद, गुजरात | 16 अप्रैल 2025 |
इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक | जालंधर, पंजाब | 25 अप्रैल 2025 |
शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक | अकलुज, महाराष्ट्र | 11 अप्रैल 2025 |
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तो RBI ने आखिर ऐसा किया क्यों?
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
RBI कोई भी बैंक रातों-रात बंद नहीं करता। इसके पीछे होती है महीनों की निगरानी और रिपोर्ट।
1. बैंकों के पास पूंजी की भारी कमी थी
बैंक को चलाने के लिए एक न्यूनतम पूंजी चाहिए होती है। ये चारों बैंक उस न्यूनतम पूंजी को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे।
2. ग्राहकों का पैसा लौटाने लायक स्थिति नहीं बची थी
इन बैंकों की आमदनी इतनी कम हो गई थी कि ये अपने जमाकर्ताओं का पैसा भी सही समय पर नहीं दे पा रहे थे। यानी “डिपॉजिटर का पैसा खतरे में था।”
3. बैंकिंग नियमों का उल्लंघन
RBI ने पाया कि कई बैंक समय पर ऑडिट नहीं करवा रहे, जरूरी रिपोर्ट नहीं दे रहे और अपने स्तर पर मनमाने फैसले ले रहे थे — जैसे बिना जांच के लोन देना।
4. जनता के हित में फैसला जरूरी था
अगर RBI ऐसे कमजोर बैंकों को चलने देता तो इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा टूट जाता।
अब सबसे बड़ा सवाल – ग्राहकों का क्या होगा?
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
अगर आपका खाता इनमें से किसी बैंक में है तो चिंता की बात नहीं।
RBI के तहत काम करने वाली संस्था DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) आपके पैसे की गारंटी लेती है। इसका मतलब ये है कि —
अगर आपके खाते में ₹5 लाख या उससे कम पैसा है, तो वो आपको वापस मिलेगा।
यह बीमा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक बैंक खाते पर लागू होता है। इससे ज्यादा की राशि पर रिफंड मिलना बैंक की संपत्तियों को बेचकर वसूली पर निर्भर करता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, RBI ने और भी बैंकों पर लगाया जुर्माना
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
अप्रैल 2025 में RBI ने 8 और बैंकों पर जुर्माना भी लगाया। इनमें नाम शामिल हैं:
- आर्यावर्त बैंक (लखनऊ)
- श्री गणेश सहकारी बैंक (नासिक)
- सिटीबैंक
- PNB
- IDFC First Bank
- Kotak Mahindra Bank
- Indian Overseas Bank
- Indian Bank
ये जुर्माने नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए हैं, लेकिन इनका कोई असर खाताधारकों की जमा राशि या बैंक की सेवाओं पर नहीं पड़ता।
सीधी बात, बिना लाग-लपेट के:
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
अगर बैंक लोगों का पैसा संभाल नहीं पा रहे, तो RBI को उन्हें बंद करना ही पड़ता है। यह कड़ा फैसला ज़रूरी था ताकि आगे चलकर लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब न जाए।
क्या सिख लेनी चाहिए हमें?
- हमेशा बैंक चुनते वक्त उसकी RBI स्थिति, DICGC बीमा और ग्राहक संतोष देखें।
- सहकारी बैंक अक्सर छोटे होते हैं, वहां जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है।
- अपनी सारी जमा पूंजी एक ही बैंक में न रखें।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
Q. क्या मेरा पैसा डूब जाएगा?
नहीं, ₹5 लाख तक की जमा DICGC द्वारा बीमित है और वो वापस मिलेगी।
Q. ₹5 लाख से ज़्यादा हो तो?
बाकी की राशि बैंक की परिसंपत्तियों की बिक्री पर निर्भर करती है।
Q. लाइसेंस रद्द मतलब बैंक हमेशा के लिए बंद?
हां, अब वह बैंक कोई भी लेनदेन नहीं कर सकता।
Q. क्या जुर्माना लगा बैंक भी बंद होंगे?
नहीं, जुर्माना केवल चेतावनी है। उनका संचालन जारी रहेगा।
Disclaimer (अस्वीकरण) RBI ने रद्द किए 4 बैंकों के लाइसेंस
यह जानकारी RBI की प्रेस विज्ञप्ति और विश्वसनीय न्यूज़ स्रोतों पर आधारित है। यह लेख आम जानकारी के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए। बैंकिंग संबंधित फैसलों के लिए कृपया आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें।