बड़ी खुशखबरी- लॉक डाउन के दौरान अगर आपने चुकाई है EMI तो आपको मिलेगा कैशबैक

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दोस्तों अगर आपका भी कोई MSME लोन ,एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंजूमर लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया ,और उपभोग लोन चल रहा था लॉकडाउन में ,और आपने उसकी EMI भरी है लॉकडाउन में तो आपको मिलेगा कैशबैक, साथी ऐसे लोन पर लगने वाले चक्रवर्ती ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा, यह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके कहा था कि

त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस दशहरे के मौके पर आपके लिए एक अच्छी खबर आई है अगर आपने लोक डाउन के दौरान अपने लोन की किस्तें चुकाई है तो आपको बैंक कैशबैक देगी, केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर बैंक ग्राहकों ने लोक डाउन के दौरान मोरटोरियम का फायदा नहीं उठाया और अपने लोन की किस्तें देते रहे हैं तो कैशबैक का फायदा मिलेगा

कोरोना के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी

समय पर एमआई चुकाने वालों को मिलेगा इसका फायदा

सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कर्जदार ने मोरटोरियम का लाभ नहीं उठाया और EMI का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा, इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारो को 6 महीने के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा

महामारी के चलते दी गई यह सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोनावायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 6 महीनों के लिए लोन मोरटोरियम की सुविधा दी थी, इस दौरान जो लोग वित्तीय रूप से ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया वहीं कई लोगों ने मोरटोरियम अवधि के दौरान भी नियमित रूप से किस चुकाई है ऐसे लोगों को बैंक कैशबैक देंगे

1 मार्च से 31 अगस्त तक मिली यह सुविधा

लोन मोरटोरियम की सुविधा 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए दी गई थी, बाद में मोरटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि खरीदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा इससे सरकारी खजाने में करीब 7000 करोड़ का असर होगा

2 करोड़ तक लोन पर मिली थी छूट

सरकार ने पिछले दिनों दो करोड़ तक लोन लेने वालों को मोरटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में माफी का ऐलान किया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि MSME LOAN, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवर्ती ब्याज को माफ किया जाएगा सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरटोरियम समय में दो करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी

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