बड़ी राहत-GST सालाना रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

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वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक माल एवं सेवा कर(GST) भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी गई है, सरकार ने शनिवार को कहा कि अब 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है

सरकार ने इससे पहले पिछले महीने जीएसटी रिटर्न भरने का समय बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया था केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड(CBIC) ने एक बयान में कहा कि सरकार से वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना GST रिटर्न (GSTR-9C) भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी

उसने कहा कि कोरोनावायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लोग डाउन व विभिन्न पाबंदियों के कारण देश के कई हिस्सों में अभी भी सामान्य परिचालन कर पाना संभव नहीं हुआ है, इसी आधार पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी CBIC ने कहा की व्यवसाय तथा ऑडिटर रोको इन प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम बनाने के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर 2020 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था

किसके लिए जरूरी है जीएसटी रिटर्न दाखिल करना

जीएसटीआर-9 वस्तु व सेवा कर के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं की ओर से दाखिल किया जाने वाला सालाना रिटर्न है, जबकि जीएसटीआर-9c जीएसटीआर-9 और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच का समाधान विवरण है, नियमों के तहत ₹2 करोड़ सालाना तक कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है, वहीं 5 करोड रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए समाधान विवरण पेश करना जरूरी है

सितंबर में 1 महीना बढ़ाई गई थी जीएसटीआर दाखिल करने की अवधि

केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में सालाना जीएसटी रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि 1 महीना बढ़ाते हुए 25 अक्टूबर 2020 तक कर दी थी, इसके बाद कई जगहों पर कोरोनावायरस के कारण हालात सामान्य नहीं होने के कारण अब फिर अगले 2 महीने तक सालाना जीएसटी रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की छूट दे दी गई है, इसके अलावा व्यक्तिगत करदाता को आईटीआर दाखिल करने की अवधि में भी छूट दी गई है

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