Loan Moratorium Good News- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरटोरियम मामले पर कहा कि इस सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा साथ ही यह भी कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट(NPA) घोषित नहीं किया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरटोरियम सुविधा लेने वाले कर्जदारो के ऊपर लगने वाले ब्याज पर ब्याज की माफी योजना मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है ,इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ब्याज मां की योजना लागू करनी चाहिए
साथ ही आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मोरटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा
वही जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने साफ किया कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट non-performing ऐसेट घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने इस पर रोक लगा रखी है
शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर तक ताली टाली मामले पर सुनवाई
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलीसीटर जनरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के वकील हरीश साल्वे ने इससे पहले मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया,
इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कुल 8 कैटेगरी में 2 करोड रुपए से ज्यादा के लोन पर ब्याज माफी नहीं की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को इस मामले में सही एक्शन प्लान लेकर आने को कहा इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई है
केंद्र को 2 नवंबर तक की स्कीम पर सर्कुलर जारी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्किन को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए इसके लिए केंद्र को 1 महीने का वक्त क्यों चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे
इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं इसलिए सभी से अलग अलग तरीके से निपटना होगा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज मां की स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी
क्या है मामला
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लोक डाउन लगाया था, उस समय उद्योग धंधे पूरी तरह बंद थे, इसलिए कारोबारियों और कंपनियों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई , कई लोगों की नौकरियां चली गई ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था
ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरटोरियम की सहूलियत दी थी यानी लोन पर किस्त डाल दी गई थी किसी लोन पर मोरटोरियम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो उस अवधि का ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा यानी अब मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा इसी ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है
तो दोस्तो यह थी मोरटोरियम पर आपके लिए गुड न्यूज़ 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज आपको नहीं देना होगा