टैक्सपेयर को मिली बड़ी राहत, ITR की डेडलाइन बढ़ी जाने नई तारीख कौन सी है
मोदी सरकार ने आज टैक्सपेयर्स को एक और बड़ी राहत दी है, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है
इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस बारे में जानकारी दी है
सीबीडीटी ने अपनी तरफ से जारी बयान में कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, सीबीडीटी ने कहा कि डेडलाइन कॉल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि टैक्सपेयर के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके
इनके लिए जनवरी 2021 तक बड़ी लैंडलाइन
इंटेक्स के अकाउंट को ऑडिट किया जाना है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 2 महीने के लिए बढ़ाकर इकतीस जनवरी दो हजार इक्कीस कर दिया गया है सीबीडीटी ने बयान में कहा टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख जिनकी खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है को बढ़ाकर 31021 कर दिया गया है
पहले नवंबर 2020 तक बड़ी डेडलाइन
पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था
कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्सपेयर्स को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके
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